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FSSAI की बड़ी कार्रवाई: 8 फूड कंपनियों को भ्रामक नाम और विज्ञापन पर कारण बताओ नोटिस

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PARDARSHI VIKASH NEWS भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश की 8 बड़ी फूड कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड नाम, ट्रेड नेम और विज्ञापनों में ऐसे दावे कर रही हैं, जो उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत ऐसे भ्रामक दावे और नामों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।FSSAI के अनुसार, कई कंपनियां अपने उत्पादों को “हेल्दी”, “जीरो मैदा”, “प्लांट बेस्ड” और “ट्रू” जैसे शब्दों के साथ प्रचारित कर रही थीं, जबकि उनके वास्तविक घटक या प्रमाणित मानकों में ये दावे पूरी तरह साबित नहीं हो रहे थे। उदाहरण के तौर पर “द हेल्दी फैक्ट्री” के ‘जीरो मैदा’ दावों में व्हीट ग्लूटेन जैसी सामग्री पाए जाने पर आपत्ति जताई गई है, वहीं “प्लान बी” कंपनी के वीगन दावों के लिए आवश्यक अनुमति न लेने पर सवाल उठे हैं।इसी तरह “ट्रूवी”, “न्यूहर्ब्स”, “हेल्दी चॉइस”, “हेल्दी मास्टर”, “हेल्थ एड” और “इमामी हेल्दी एंड टेस्टी” जैसे ब्रांडों पर भी उनके नाम और मार्केटिंग भाषा को लेकर नियामक ने आपत्ति दर्ज की है। FSSAI का कहना है कि इस तरह के शब्द उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ को लेकर गलत धारणा दे सकते हैं।यह सभी नोटिस “कारण बताओ” श्रेणी के हैं, यानी कंपनियों को तय समय में अपना पक्ष रखना होगा और यह साबित करना होगा कि उनके दावे भ्रामक नहीं हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो कंपनियों पर जुर्माना, बिक्री पर रोक या लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई हो सकती है।