
Pardarshi Vikas News Lalitpur
ललितपुर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अब 1.5 करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को लाइसेंस श्रेणी से हटाकर रजिस्ट्रेशन श्रेणी में शामिल किया जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 12 लाख रुपये थी। नई व्यवस्था के तहत ऐसे व्यापारियों को केवल 100 रुपये वार्षिक शुल्क पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जो व्यापारी पहले 2000 रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क जमा कर रहे थे, उनकी जमा राशि को रजिस्ट्रेशन शुल्क में समायोजित किया जाएगा। इससे उन्हें कई वर्षों तक अलग से शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नए नियमों में नवीनीकरण प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। अब व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार 25 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करा सकेंगे, जबकि पहले अधिकतम सीमा 5 वर्ष थी। इसके अलावा स्ट्रीट फूड वेंडर, हॉकर, फूड कार्ट और फूड ट्रक संचालकों को भी एफएसएसएआई के दायरे में लाया गया है, जो 100 रुपये वार्षिक शुल्क देकर पंजीकरण करा सकेंगे। व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि यह आजीवन व्यवस्था नहीं है, बल्कि शुल्क आधारित प्रणाली है, जिसमें व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार नवीनीकरण करा सकते हैं। नई व्यवस्था से जिले के सैकड़ों व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।