
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। भारत सरकार द्वारा विकसित “साथी पोर्टल” के माध्यम से अब बीज उत्पादन, वितरण और बिक्री की पूरी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संचालित की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सभी बीज उत्पादकों, डीलरों, डिस्ट्रीब्यूटरों, सहकारी व सरकारी बीज विक्रय केंद्रों को पोर्टल पर पंजीकरण कर डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। उन्होंने कहा कि बिना ऑन-बोर्ड डीलरों के साथ कोई बीज व्यवसाय नहीं किया जाएगा। पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और भौतिक स्टॉक में अंतर मिलने पर बीज अधिनियम-1966 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। ट्रुथफुल बीजों का प्रबंधन भी अब साथी पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा।