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आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

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पारदर्शी विकास न्यूज़ हमीरपुर। थाना राठ में दर्ज एक POCSO मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹4,500 के अर्थदंड से दंडित किया है।मामला 20 जनवरी 2017 का है, जिसमें 17 वर्षीय पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और विरोध करने पर गाली-गलौज की घटना सामने आई थी। इस संबंध में थाना राठ में धारा 354, 504 भादवि एवं 8 POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा मजबूत पैरवी की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मामला अदालत में सिद्ध किया गया।POCSO न्यायालय, हमीरपुर ने आरोपी धीरेंद्र पुत्र रमेश राजपूत को दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹4,500 का अर्थदंड सुनाया।मामले में अभियोजन अधिकारी एवं पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी को महत्वपूर्ण माना गया।