news-details

30 दिनों के लिए धारा-163 लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक

You can share this post!

 

PARDARSHI VIKASH NEWS उन्नाव में आगामी मोहर्रम, विभिन्न धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं और संभावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीणा द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 30 दिनों तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।आदेश के अनुसार बिना प्रशासनिक अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, पूर्व अनुमति प्राप्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।प्रशासन ने हथियार, लाठी-डंडा, भाला, फरसा, चाकू, तलवार या किसी भी प्रकार की घातक वस्तु लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। केवल दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सहायक छड़ी को छूट दी गई है। गोली, बारूद, पटाखों और आतिशबाजी के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य संगठन द्वारा बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी। सड़क, रेलवे मार्ग अथवा सार्वजनिक आवागमन बाधित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ, सांप्रदायिक या तनाव फैलाने वाली सामग्री साझा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा एवं मूल्यांकन केंद्रों के 200 मीटर दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। परीक्षार्थियों को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 221 के तहत दंडनीय माना जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।