
पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। जिला प्रोबेशन अधिकारी वीरेंद्र प्रताप वर्मा ने सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थानों, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, होटल, बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक परिवाद समिति (ICC) का गठन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। जिन संस्थानों में 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें 15 दिनों के भीतर समिति गठित कर इसकी सूचना जिला प्रोबेशन कार्यालय को देनी होगी। नियमों का पालन न करने पर पहली बार 50 हजार और दूसरी बार 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। लगातार उल्लंघन की स्थिति में संस्थान का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। समिति को शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा गंभीर मामलों को सात दिन के भीतर पुलिस को भेजने का अधिकार होगा।