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विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव, ऑनलाइन अपील की सुविधा शुरू

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PARDARSHI VIKASH NEWS केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन और अपील प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन पूरे होने से पहले ही किसी भी समय अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहले 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था।नए नियमों में पहली बार ऑनलाइन अपील की व्यवस्था भी जोड़ी गई है। किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकेगा। आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील करनी होगी, जबकि आयुक्त को सुनवाई के बाद 60 दिनों के भीतर मामले के निस्तारण का प्रयास करना होगा।सरकार ने बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। यदि माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो उस बच्चे पर विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन संबंधी नियम लागू नहीं होंगे। वहीं यदि भारत में रह रहा कोई बच्चा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसके माता-पिता को 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देनी होगी।गृह मंत्रालय ने यह संशोधन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत किया है। इस कानून का उद्देश्य विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निवास और रजिस्ट्रेशन से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को एकीकृत और अधिक प्रभावी बनाना है।