news-details

पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

You can share this post!

पारदर्शी विकास न्यूज़ कुशीनगर। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पति मुनीब साहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया आत्महत्या के प्रयास के आरोप में भी उसे सजा सुनाई गई है।एडीजीसी कृष्ण कुमार पाण्डेय के अनुसार, 30 अक्टूबर 2021 को अंगीरा देवी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि घटना की रात मुनीब साहनी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अपनी पत्नी शकुंतला पर चाकू से हमला कर दिया था।शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक शकुंतला की मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर मुनीब साहनी भी घायल अवस्था में मिला था।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मुनीब साहनी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आत्महत्या के प्रयास के आरोप में भी सजा सुनाई गई।अदालती आदेश के अनुपालन में दोषी को देवरिया जिला कारागार भेजने की प्रक्रिया की जाएगी।