
PARDARSHI VIKASH NEWS लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने लेटर पिटीशन दाखिल कर कोर्ट से कोचिंग संस्थानों और बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में कई कोचिंग संस्थान बिना पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजामों के संचालित हो रहे हैं। कई जगह इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षित निकासी व्यवस्था का अभाव है।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक भवनों का सर्वे कराया जाए। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, फायर विशेषज्ञों और इंजीनियरों की उच्चस्तरीय समिति गठित करने का भी अनुरोध किया गया है।याचिका में भवनों के नक्शे, निर्माण मानकों और अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच कराने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और नियमों की अनदेखी करने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।