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नगर कोतवाली क्षेत्र के पांचोंपीरन गांव में जमीन दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। पांचोंपीरन निवासी शबनम बानो ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने ही गांव के निवासी मो अरशद पुत्र मुईन से एक जमीन का सौदा 18 लाख रुपये में तय किया था। पीड़िता के अनुसार, उन्होंने विभिन्न तिथियों पर चेक और नकदी के माध्यम से आरोपी को कुल 8 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। बाकी के 10 लाख रुपये बैनामा (रजिस्ट्री) के समय दिए जाने थे। हालांकि, रकम प्राप्त करने के बाद आरोपी टालमटोल करने लगा और अंततः धोखाधड़ी करते हुए उक्त भूमि का बैनामा अपने ही किसी रिश्तेदार के नाम कर दिया। तहरीर के अनुसार, जब पीड़िता ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने 20 सितंबर 2024 को उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की। आरोप है कि अरशद ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि दोबारा रुपयों की मांग की गई, तो वह उन्हें जान से मार डालेगा। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः हार मानकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-16, नवनीत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस को 7 दिन के भीतर मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोतवाली नगर पुलिस ने 5 अप्रैल को आरोपी मो अरशद के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।