
PARDARSHI VIKASH NEWS अयोध्या के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड में आरोपी राम प्रवेश सोनी को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणन्जय कुमार वर्मा ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता।सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शावेज़ जाफरी और मंसूर इलाही ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि घटना से पहले आरोपी को मृतका के पीछे जाते हुए देखा गया था और उपलब्ध साक्ष्य उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किशोरी के शरीर पर 11 गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या की गई थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है।यह घटना 3 जनवरी 2026 की शाम कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई थी, जब किशोरी का शव जीआईसी रेलवे ब्रिज और पोस्टमार्टम हाउस के पास झाड़ियों में मिला था।आरोपी राम प्रवेश सोनी पिछले करीब चार महीनों से जेल में बंद है और पुलिस पहले ही मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर चुकी है।