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अधिवक्ता की लाइसेंसी पिस्टल चोरी

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pardarshi vikas news sultanpur 
दरियापुर क्षेत्र में एक अधिवक्ता की लाइसेंसी पिस्टल चोरी हो गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करने पर पीड़ित को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर अब पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित अधिवक्ता सत्य प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि वे 10 अगस्त 2023 को अपने नवनिर्मित मकान में वापस लौटे थे। 14 अगस्त 2023 की दोपहर 12 बजे तक उनकी पिस्टल कमरे में सुरक्षित थी, जिसके बाद वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। चोरी हुई पिस्टल का लाइसेंस नंबर 3046/Feb/Sultanpur-UIN 330270008031382015 है। यह पिस्टल नंबर RP182470 है और इसे वर्ष 2013 में खरीदा गया था। अधिवक्ता पाण्डेय का आरोप है कि उन्होंने 27 अगस्त 2023 को ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई और कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 3 सितंबर 2025 को उन्होंने पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री के जरिए सूचना भेजी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कक्ष संख्या-16) नवनीत सिंह ने मामले की गंभीरता और हथियार की बरामदगी को आवश्यक समझते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने 5 अप्रैल 2026 को चोरी के तहत मामला दर्ज किया है। उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव को इस मामले की विवेचना सौंपी गई है।