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आगरा में हत्या कर शव नाले में छिपाने वाले दंपति को उम्रकैद

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PARDARSHI VIKASH NEWS आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए चर्चित हत्या कांड में अदालत ने पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 56-56 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला हत्या के बाद शव को नाले में छिपाने से जुड़ा था।पुलिस के अनुसार, 29 जून 2022 को रुमा देवी ने थाना जैतपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी चंद्र उर्फ चंदू और उसकी पत्नी सीमा ने उसके पति की हत्या कर शव नाले में छिपा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना। करीब चार साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।