news-details

रंगदारी के आरोपी प्रधान प्रतिनिधि को जमानत

You can share this post!

पारदर्शी विकास न्यूज़ सुल्तानपुर। कोतवाली नगर क्षेत्र के पलहीपुर में जमीन पर कब्जे, रंगदारी मांगने और जातिसूचक गाली देने के मामले में आरोपी प्रधान प्रतिनिधि गोरेलाल यादव को अदालत से जमानत मिल गई है। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की।करौंदिया निवासी घनश्याम सोनकर ने आरोप लगाया था कि प्लॉट का बैनामा कराने के बाद गोरेलाल यादव ने उनसे 17 हजार रुपये वसूले और निर्माण कार्य कराने के लिए दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने मारपीट और धमकी देने का आरोप भी लगाया था।सीओ सिटी की आख्या के आधार पर पुलिस ने 10 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी।