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इटावा में POCSO मामले में दोषी को उम्रकैद, किशोरी से दुष्कर्म पर अदालत का फैसला

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PARDARSHI VIKASH NEWS इटावा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनीता विमल की अदालत ने करीब साढ़े चार साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला बकेवर क्षेत्र का है। पीड़िता पीलिया से पीड़ित थी और इलाज के लिए उसे सलेमपुर गांव में झाड़-फूंक करने वाले सुभाष कठेरिया के बारे में जानकारी मिली थी। 24 अगस्त 2021 को किशोरी अपने बाबा के साथ इलाज कराने सलेमपुर निवासी आरोपी के पास पहुंची थी।आरोप है कि आरोपी ने किशोरी के बाबा को बाहर बैठा दिया और उसे कमरे के अंदर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने बाबा को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद दोनों बकेवर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया गया।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मेडिकल व बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई विशेष POCSO अदालत में हुई।अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।