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इटावा में गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को एक साल की सजा

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PARDARSHI VIKASH NEWS इटावा की विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अदालत ने गांजा रखने के एक पुराने मामले में आरोपी प्रहलाद को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 सितंबर 2018 का है, जब भरथना थाने में तैनात दरोगा मानवेंद्र भाटी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ढकपुरा से बाहरपुरा की ओर अवैध गांजा लेकर जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और तलाशी में उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रहलाद पुत्र राम भरोसे निवासी नगला गोपी, थाना भरथना बताया और गांजा बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने सरकार की ओर से पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।