
PARDARSHI VIKASH NEWS इटावा की विशेष एनडीपीएस अदालत ने तीन साल पुराने मादक पदार्थ रखने के मामले में आरोपी देव सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार के अनुसार मामला सैंफई थाना क्षेत्र का है। तीन साल पहले दरोगा ध्यानेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि गोल चक्कर के पास एक व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर बिक्री की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया।तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पैकेट में 115 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम देव सिंह पुत्र बत्ती सिंह निवासी गिहार कॉलोनी, करहल (मैनपुरी) बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।