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डीएम के निर्देश पर गैस एजेंसियों की सघन जांच

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Pardarshi Vikas News Hamirpur

जिलाधिकारी हमीरपुर अभिषेक गोयल के निर्देश पर जनपद में आवश्यक वस्तुओं—डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस—की सुचारु और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। गैस की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कुछ एजेंसियों द्वारा कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर जमाखोरी और कालाबाजारी किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप इन अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु आपूर्ति विभाग द्वारा लगातार जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 24 अप्रैल 2026 को मधुपिया एचपी गैस सर्विस, मौदहा के गैस वितरण केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान विभिन्न श्रेणियों के सिलेंडरों के स्टॉक में भारी अंतर पाया गया तथा कुल 571 सिलेंडरों की अनियमितता सामने आई। साथ ही मौके पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध नहीं पाए गए।इन गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए 25 अप्रैल 2026 को संबंधित गैस एजेंसी एवं मौके पर जब्त किए गए वाहनों के चालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।जिलाधिकारी ने जनपद की सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपभोक्ता को अन्य स्थान पर बुलाकर गैस वितरण न किया जाए तथा निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमाखोरी, कालाबाजारी या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।