
पारदर्शी विकास न्यूज़, औरैया। दीपावली पर्व पर तहसील अजीतमल में अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें केवल मंडी समिति परिसर, बाबरपुर-अजीतमल के खाली मैदान में ही लगाई जाएंगी। निर्धारित स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर दुकान लगाने या आतिशबाजी बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अजीतमल विनोद कुमार मीणा ने बताया कि एक्सप्लोसिव रूल्स-2008 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए तहसील क्षेत्र में एक क्लस्टर निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के निर्णय पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, तहसीलदार अजीतमल और संबंधित अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण के बाद मंडी समिति परिसर को उपयुक्त स्थल तय किया है। यहां दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि आतिशबाजी दुकानों के लिए जारी सभी अस्थाई लाइसेंस केवल इसी निर्धारित परिसर में दुकान लगाने और बिक्री करने के लिए मान्य होंगे। अन्य स्थान पर दुकान लगाने पर उसे अवैध माना जाएगा और अनुमति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।प्रभारी निरीक्षक अजीतमल और अयाना को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाइसेंसधारकों से नियमों का पालन कराएं। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।