9,407 व्यापारियों को ब्याज माफी योजना से राहत का मौका
पारदर्शी विकास न्यूज़ कुशीनगर। उत्तर प्रदेश शासन ने पुराने कर बकायेदारों को राहत देने के लिए 16 अक्टूबर 2026 से ब्याज माफी योजना लागू की है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर ब्याज और अर्थदंड में छूट मिलेगी। उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर विकास विक्रम सिंह के अनुसार, कुशीनगर के 9,407 व्यापारियों पर 135.61 करोड़ रुपये मूलधन बकाया है। व्यापारी तीन माह तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। भुगतान सत्यापन के बाद 15 दिनों में बकाया रहित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निर्धारित अवधि के बाद वसूली की कार्रवाई होगी।