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गैस कालाबाजारी पर दो बड़ी कार्रवाई, ओवररेटिंग और अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़

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Pardarshi Vikas News Kanpur

जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ चल रहे अभियान में आपूर्ति विभाग ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए ओवररेटिंग और अवैध गैस रिफिलिंग के मामलों का खुलासा किया है। जांच में कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली तथा घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई है। एलपीजी सिलेंडर से जुड़े प्रकरणों में जनपद में अब तक 12 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं।

पहली कार्रवाई में 25 मार्च 2026 को प्राप्त सूचना पर टीम ने अशोक नगर स्थित बाबा फास्ट फूड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए वेज बिरयानी और वेज पराठा बनाते पाए गए। मौके पर कुल तीन कमर्शियल सिलेंडर मिले। पूछताछ में होटल संचालक अशरफ अली ने बताया कि सिलेंडर अशोक नगर स्थित एस.बी. एसोसिएट एजेंसी से खरीदे गए हैं। उनके अनुसार 23 मार्च को एक तथा 25 मार्च को दो सिलेंडर लिए गए, जिनके लिए प्रति सिलेंडर 3500 रुपये का भुगतान किया गया।

जांच में उपलब्ध टैक्स इनवॉइस के आधार पर पाया गया कि कमर्शियल सिलेंडर का मूल मूल्य 2496.02 रुपये है, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़ने के बाद इसकी वैध कीमत 2945.30 रुपये बनती है। इसके बावजूद प्रति सिलेंडर 3500 रुपये वसूले गए, जिससे प्रत्येक सिलेंडर पर लगभग 554.70 रुपये अधिक वसूली का मामला सामने आया। टीम ने मौके से मिले तीनों कमर्शियल सिलेंडरों को जब्त कर सुरक्षित सुपुर्दगी में दे दिया है। रिपोर्ट में एजेंसी संचालक सचिन मिश्रा और होटल संचालक अशरफ अली के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

दूसरी कार्रवाई में 24 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6:25 बजे मुखबिर की सूचना पर आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने काकादेव क्षेत्र के तुलसी नगर रोड पर आशु चश्मे वाले के सामने सड़क किनारे बनी गुमटी में छापा मारा। पूर्ति निरीक्षक अनवरगंज अभिषेक कुमार की आख्या के अनुसार मौके पर समर पुत्र स्वर्गीय मुश्ताक निवासी रोशन नगर, राम विहार द्वारा नॉन-आईएसआई मार्क के छोटे सिलेंडरों में घरेलू एलपीजी की अवैध रिफिलिंग करते हुए पाया गया।

जांच के दौरान मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा (30 किलोग्राम क्षमता), नौ पुराने नॉन-आईएसआई सिलेंडर, एक आंशिक भरा सिलेंडर तथा गैस रिफिलिंग के लिए प्रयुक्त रेगुलेटर और पतली पाइप बरामद की गई। आरोपी से सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। बरामद सामग्री को दीप गैस एजेंसी, कानपुर नगर को सुपुर्द कर दिया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने या गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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